छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023 – 24 के लिए 5967 पदों पर भर्ती निकली है जिसमे पुलिसकर्मी के बच्चो को फिजिकल में छुट मिली थी इसी छुट की वजह से हाई कोर्ट में याचिका लगी थी जिसकी वजह से फिजिकल परीक्षा को स्थगित किया गया था जिसकी सुनवाई पूर्ण होने के बाद हाई कोर्ट ने कहा की सभी पुलिसकर्मियों के बेटी – बेटों को छुट सही नहीं ,सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावितों के बच्चो को मिलेगा छुट |
बीते दिनों बुधवार को जस्टिस राजेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसमे कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया को जल्द चालू करने के दिए निर्देश |
राज्य शासन की तर्क पर हाई कोर्ट को आपत्ति –
छत्तीसगढ़ शासन ने कहा था की 2007 में एक नियम बनाया गया की, पुलिस कर्मियों के फैमिली को भर्ती में छुट का प्रावधान है परन्तु हाई कोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा की यह नियम सिर्फ DGP को अधिकार दिया गया है, न की सभी पुलिस कर्मियों को |
यह नियम सही नहीं –
हाई कोर्ट ने कहा कि छूट देने का नियम जरुर है परन्तु इसका मतलब यह नहीं की DGP कमेटी बनाकर ऐसा करें क्योकि इस नियम का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए केवल पुलिस विभाग में पदस्त हुए बच्चो को प्राथमिकता देना सही नहीं है |
टाइम टेबल फिर से जारी –
जिन उम्मीदवारों का फिजिकल की तिथि बीते दिनों था उनका फिर से विभाग टाइम टेबल जारी करेगा किन्तु जिनका फिजिकल परीक्षा की तिथि आगमी दिनों होना है उसकी तिथि यथावत बना रहेगा फिर भी परीक्षा की तिथि और फिजिकल परीक्षा की जगह की पुष्टि जरुर करें |